
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने छोटे व्यापारियों को नए वर्ष की सौगात दी है प्रदेश में श्रम कानून में संशोधन करते हुए ऐसी दुकानें एवं व्यावसायिक संस्थान, जिनमें 20 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां श्रम निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण केवल राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा। इस हेतु मप्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 में संशोधन किया गया है।
इस निर्णय से छोटे दुकानदारों एवं उद्यमियों को राहत मिलेगी। उनके समय, संसाधन एवं लागत की बचत होगी। व्यापार एवं रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण विकसित होगा।
