MP में ई अटेंडेंस को लेकर जारी आदेश..

MP Update: मध्यप्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति अब पूरी तरह से एईबीएएस बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज की जाएगी। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समय पर कार्यालय पहुंचना और उपस्थिति दर्ज कराना अब अनिवार्य होगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि यह कदम नगर प्रशासन एवं विकास मंत्रालय भोपाल से प्राप्त निर्देशों के पालन में उठाया गया है।मंत्रालय ने 14 अगस्त 2025 को सभी निकायों को निर्देश दिए थे कि उपस्थिति की निगरानी और प्रबंधन एमपी अटेंडेंस पोर्टल से की जाए। आदेश में कहा गया है कि अब प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को कार्य प्रारंभ और समाप्ति के समय बायोमेट्रिक माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना होगा। जो कर्मचारी इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनकी अनुपस्थिति मानी जाएगी।
जारी चेतावनी..
सरकार द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अक्टूबर माह में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपस्थिति दर्ज नहीं करता है, तो उसका नवंबर 2025 का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की होगी। सीएमओ ने कहा कि यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और कार्य अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू की जा रही है। उन्होंने सभी शाखा प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का सती से पालन कराएं।प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब कर्मचारियों की उपस्थिति मोबाइल एप के माध्यम से ही मान्य होगी। नगरपालिका परिसर में प्रवेश करने के बाद ही कर्मचारी एप से अपनी हाजिरी दर्ज कर सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करता है, तो उसके उस दिन का वेतन काटा जाएगा।
साथ ही चेतावनी दी गई है कि जो कर्मचारी नियमित रूप से उपस्थिति नहीं देंगे, उनका नवंबर माह का वेतन रोका जा सकता है। नगरपालिका का यह कदम कर्मचारियों में अनुशासन और पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। प्रशासन को उमीद है कि ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था से कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित होगी।
