
योगी सरकार ने नया नियम लागू करते हुए कहा है कि 1 अप्रैल से हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट और अंडा कब दिया गया लिखना अनिवार्य होगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अंडों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर एक अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट की मुहर लगेगी। अब इस फैसले के बाद कोई भी दुकानदार किसी ग्राहक को खराब या पुराने अंडे नहीं बेच सकता। इसका मतलब है कि अब ताजा अंडा कहकर पुराना अंडा नहीं बेच सकता। पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के आदेश पर यह नियम लागू किया जा रहा है।इसके बाद अंडे पर लिखी तारीख से ग्राहक अंदाजा लगा लेगा कि अंडा कितना पुराना है और कब तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह नियम पारदर्शिता लाने और मिलावटखोरी या बासी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त निर्देश पर लागू किया जा रहा है।